महाराष्ट्र FDA ने मुंबई समेत राज्यभर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए।
मुंबई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 19-20 अगस्त, 2026 को चलाए गए गहन राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के बाद मुंबई के सात प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का संचालन निलंबित कर दिया है। इस अभियान में स्वच्छता संबंधी गंभीर खामियों, अस्वच्छ तरीके से भोजन तैयार करने और संभावित गलत ब्रांडिंग के साथ-साथ प्रतिबंधित गुटखा और मिलावटी दुग्ध उत्पादों पर कड़ी कार्रवाई की गई।
असली पनीर की जगह बेचा जा रहा था नकली पनीर
कोलाबा स्थित एक क्लब में जीवित मक्खियां और मृत तिलचट्टे पाए गए। कोलाबा की एक फास्ट-फूड श्रृंखला असली पनीर के बदले नकली पनीर बेच रही थी। नरीमन प्वाइंट में एक कर्मचारी ने साफ बर्तनों पर अपना चेहरा धोया। लाइसेंस निलंबित किए गए प्रमुख मुंबई प्रतिष्ठानों में कोलाबा का एक क्लब भी शामिल है, जिसका लाइसेंस 47 प्रतिशत नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। निरीक्षकों ने जीवित मक्खियां, मृत तिलचट्टे, भोजन के पास रासायनिक भंडारण, गंदे रेफ्रिजरेटर और खाना पकाने के चूल्हों के पास कूड़ेदान पाए।
फास्ट फूड आउटलेट का लाइसेंस निलंबित
कोलाबा स्थित एक फास्ट फूड आउटलेट का लाइसेंस निरीक्षण के बाद निलंबित कर दिया गया, क्योंकि निरीक्षण में पाया गया कि सुधार नोटिस में पहले बताई गई 20 कमियों में से 18 का समाधान नहीं हुआ था। अधिकारियों को वहां जीवित तिलचट्टे, हाथों की अनुचित स्वच्छता और एक भ्रामक 148-पृष्ठ की अनुपालन रिपोर्ट मिली। इसके अलावा, आउटलेट पर असली पनीर का विज्ञापन करते हुए गैर-डेयरी एनालॉग पनीर (गो चीज़ सॉस) का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया।
साफ बर्तनों पर सीधे चेहरा धोते हुए पकड़ा गया कर्मचारी
नरीमन प्वाइंट स्थित एक रेस्तरां का लाइसेंस तब निलंबित कर दिया गया जब एक कर्मचारी को साफ बर्तनों पर सीधे चेहरा धोते हुए पकड़ा गया। निरीक्षकों ने दूषित पानी, अस्वच्छ कपड़े, अत्यधिक चिकनाई और कच्चे और पके हुए व्यंजनों के बीच सीधे संदूषण के जोखिम की भी सूचना दी। मलाड वेस्ट स्थित एक रेस्तरां का संचालन रोक दिया गया, क्योंकि वह पहले बताई गई 25 गंभीर कमियों में से 14 को ठीक करने में विफल रहा, जिनमें ग्रीस ट्रैप का न होना, कर्मचारियों के चिकित्सा रिकॉर्ड का अभाव और अनिवार्य खाना पकाने के तेल के प्रदर्शन का अभाव शामिल था।
खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कई जगह हुई कार्रवाई
खार स्थित एक क्लब का पंजीकरण खराब भंडारण, FIFO/FEFO नियमों का पालन न करने, गर्म पानी से स्वच्छता सुविधाओं का अभाव और जमे हुए खाद्य पदार्थों को अनुचित तरीके से पिघलाने के कारण निलंबित कर दिया गया। सांताक्रूज़ पश्चिम की एक मिठाई की दुकान और अंधेरी पश्चिम के एक होटल में गंभीर संरचनात्मक क्षति, जंग लगे उपकरण, परीक्षण लॉग की कमी और निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन न करने के कारण कार्रवाई की गई। होटल और रेस्तरां क्षेत्र के अलावा एफडीए के दो दिवसीय अभियान में राज्य भर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की गईं।
लाखों रुपये का मिलावटी खाद्य सामान किया गया जब्त
राज्य भर में 2,348 किलोग्राम डेयरी पाउडर और 902 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया (मूल्य: 5.04 लाख रुपये), और अकेले महापे और नवी मुंबई में 1,450 किलोग्राम/लीटर संदिग्ध डेयरी उत्पाद जब्त किए गए। राज्य भर में 14.55 लाख रुपये मूल्य का गुटखा और प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की गईं। इसके साथ ही 12 एफआईआर दर्ज की गईं, 18 गिरफ्तारियां हुईं और 12 प्रतिष्ठान सील किए गए। मुंबई में 3 परिसर सील किए गए, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1.95 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया।
89 प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण
कुल मिलाकर, 89 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 71 को सुधार नोटिस जारी किए गए, 13 खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए और 22 लक्षित छापे मारे गए। एफडीए ने पुष्टि की कि सभी निलंबित प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों की खरीद, तैयारी या बिक्री करने से तब तक सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है जब तक कि स्वास्थ्य संहिता के सभी उल्लंघन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और पुनः निरीक्षण द्वारा उन्हें दोषमुक्त नहीं कर दिया जाता।
(इनपुट: ANI)
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