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टोमैटो सॉस बनाने वाली कंपनी पर पड़ा छापा

टोमैटो सॉस खाने वाले हो जाएं सावधान! 550 किलोग्राम सॉस कराया गया नष्ट

मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को टोमैटो सॉस बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की गई.

टोमैटो सॉस खाने वाले हो जाएं सावधान 550 किलोग्राम सॉस कराया गया नष्ट

Saharanpur News |

सहारनपुर: शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद में मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवबंद रोड स्थित एक सॉस निर्माण इकाई पर छापा मारा। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विभागीय टीम ने देवबंद रोड स्थित सरस्वती कॉलोनी के निकट संचालित पाल ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। 

550 किलोग्राम टोमैटो सॉस कराया गया नष्ट 

प्रतिष्ठान का संचालन आकाश पाल द्वारा किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान लगभग 550 किलोग्राम टोमैटो सॉस नष्ट कराया गया, जबकि फैक्ट्री की उत्पादन मशीन को अगले आदेश तक सीज कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान चार बड़े बर्तनों में करीब 550 किलोग्राम सॉस एवं टोमैटो सॉस पैकिंग के लिए तैयार अवस्था में मिला।

अगले आदेश तक किया गया सीज

टीम ने मौके से टोमैटो सॉस और व्हाइट विनेगर के नमूने विधिक प्रक्रिया के तहत संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। निरीक्षण के दौरान निर्माण प्रक्रिया एवं स्वच्छता मानकों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मौके पर उपलब्ध सॉस का पूरा स्टॉक नष्ट करा दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के उत्पादन कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उसकी निर्माण मशीन को अगले आदेश तक सीज कर दिया गया।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई 

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद में मिलावटी एवं मानकविहीन खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जवाहरलाल, जगदंबा प्रसाद, शिवनाथ व महेश कुमार शामिल रहे। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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