नर्मदापुरम। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक सौरभ तोमर को...
नर्मदापुरम। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक सौरभ तोमर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
विवाह का झांसा दिया, फिर शारीरिक संबंध बनाए
प्रकरण के अनुसार, आरोपी ने युवती को विवाह का भरोसा दिलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से मुकर जाने पर पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
साक्ष्य के आधार पर सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप साबित किए। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
एक वर्ष के भीतर आया फैसला
यह निर्णय लगभग एक वर्ष के भीतर आया, जिसे त्वरित न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले के समय आरोपी कोर्ट में मौजूद था। मामले में कोर्ट के इस निर्णय को महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।
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