Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल-फला यूनिवर्सिटी (हरियाणा) के संस्थापक की पुश्तैनी संपत्ति के एक हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई से..
अल-फलाह विवि के संस्थापक की पुश्तैनी संपत्ति तोड़ने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई का आदेश : हाईकोर्ट |
Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल-फला यूनिवर्सिटी (हरियाणा) के संस्थापक की पुश्तैनी संपत्ति के एक हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई से पहले उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि पिछला नोटिस करीब 30 साल पहले जारी किया गया था।
अल-फला मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद (हरियाणा) में कार्यरत दो डॉक्टरों का 10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए बम विस्फोट से कथित संबंध भी बताया जा रहा है।यह आदेश उस रिट याचिका पर दिया गया, जिसे अब्दुल मजीद ने दाखिल किया था। याचिका में उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने कहा, रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि पहले भी नोटिस दिए गए थे, परंतु वे 1996-97 के थेयानी लगभग 30 वर्ष पूर्व। इतने लंबे अंतराल के बाद यदि कोई कार्रवाई की जा रही है, तो याची को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।
पक्षकारों की दलीलें
याची की ओर से (अब्दुल मजीद) वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने दलील दी कि वर्तमान नोटिस बिना किसी सुनवाई का अवसर दिएही जारी किया गया।सीधे अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।प्रशासन की ओर से अधिवक्ता आशुतोष निमगांवकर ने कहा, याची को पहले भी नोटिस दिए गए थे,पर उन्होंने कभी जवाब दाखिल नहीं किया,इसलिए अब उन्हें दोबारा समय नहीं दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट का फैसला : कोर्ट ने पाया किपुराने नोटिस और वर्तमान नोटिस के बीच अत्यधिक लंबा अंतराल है। इसलिएसुनवाई का अवसर दिया जाना उचित और आवश्यक है।
कोर्ट का निर्देश
याची 15 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब और सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे। इसके बाद उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए और एक विस्तृत, कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और उसके 10 दिन बाद तक, यदि आदेश याची के खिलाफ भी हो, तब तक उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया गया।
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