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जबलपुर: बिना सूचना दुकान सील, HC सख्त

जबलपुर मे बिना सूचना दुकान सील की, हाई कोर्ट सख्त

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त और पुलिस अधीक्षक (SP) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

जबलपुर मे बिना सूचना दुकान सील की हाई कोर्ट सख्त

Jabalpur News |

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त और पुलिस अधीक्षक (SP) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामला एक दुकान को बिना किसी पूर्व सूचना के आधी रात को सील किए जाने से जुड़ा है।

​​हाईकोर्ट ने पूछा, किसके निर्देश पर सील की दुकान

हाई कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर किस कानून के तहत और किसके निर्देश पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई? प्रभावित पक्ष का आरोप है कि प्रशासन ने आधी रात को बिना किसी नोटिस या जानकारी दिए दुकान बंद कर दी, जो नियमों का उल्लंघन है।

​हलफनामा पेश करने के निर्देश

कोर्ट ने सहायक आबकारी आयुक्त और एसपी दोनों को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का आदेश दिया है।

​क्या है मामला

​यह मामला प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग और प्रक्रियाओं के पालन न करने की ओर इशारा करता है। दुकान संचालक ने हाई कोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद अदालत ने अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हुए इस पूरी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है। अब प्रशासन को यह साबित करना होगा कि उनकी यह कार्रवाई कानूनी रूप से सही थी या नहीं। यह कार्रवाई नागरिकों के अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर न्यायपालिका की सतर्कता को इंगित करती है। अधिकारियों का जवाब आने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

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