अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध खनन विभाग ने सघन जांच अभियान चला कर 6 हाइवा पकड़े हैं।
औरंगाबाद (बिहार): जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध खनन विभाग ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। शनिवार को जिला खनन पदाधिकारी हरेश कुमार के निर्देश पर देव थाना क्षेत्र के भवानीपुर के समीप एक विशेष और सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई के फलस्वरूप 2 अवैध गिट्टी लदा हाईवा तथा इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आइएसटीपी) के बिना 4 हाईवा पकड़े गए हैं।
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कार्रवाई
इस कार्रवाई से अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। खनन ने साफ कर दिया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई में खनन निरीक्षक कुमार प्रत्यूष एवं इक़बाल हुसैन के साथ अन्य पुलिस बल के जवान शामिल थे। इस कार्रवाई को लेकर खनन निरीक्षक कुमार प्रत्यूष ने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से औरंगाबाद की सीमा में प्रवेश कर रहे है।
भारी-भरकम लगाया गया जुर्माना
इस दौरान कुछ गाड़ियां बिना इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के भी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। चेकिंग अभियान के दौरान दो अवैध गिट्टी लदा हाइवा तथा चार हाइवा बिना आइएसटीपी के पकड़े गए। विभाग द्वारा इन पर लाखों रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है, साथ ही स्थानीय थाने में संबंधित नियमों के तहत एक लिखित प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है ताकि दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके।
जारी रहेगा औचक चेकिंग अभियान
खनन विभाग के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिला अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में ओवरलोडिंग, अवैध खनन तथा बिना चालान के होने वाले अवैध परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस प्रकार का औचक चेकिंग अभियान पूरी कड़ाई के साथ लगातार जारी रहेगा, ताकि राजस्व की चोरी और सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।
दूसरे राज्यों से खनिज लेकर आनेवाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास जरूरी
खनन निरीक्षक इक़बाल हुसैन ने बताया कि 10 जून को जारी आदेश के तहत अन्य राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य है। अब झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से बिहार आने वाले खनिज वाहनों को आनलाइन पंजीकरण कराकर ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि इससे अवैध खनन, फर्जी चालान और अनियमित खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक लगेगा। विभाग ने समय रहते सभी संबंधित लोगों से प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
केवल ऑनलाइन के जरिए ही स्वीकार होगा भुगतान
विभाग द्वारा ट्रांजिट पास शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। यदि खनिज की मात्रा वजन के आधार पर दर्ज है तो 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क देना होगा। वहीं आयतन के आधार पर दर्ज खनिज के लिए 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। भुगतान केवल आनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
परिवहन चालान जारी होने के 6 घंटे के भीतर खनिज के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना जरूरी
नए नियम के अनुसार, खनिज स्रोत स्थल से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। इसकी वैधता परिवहन चालान की अवधि के बराबर होगी। परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास संबंधित राज्य का वैध चालान और आईएसटीपी दोनों दस्तावेज होना आवश्यक होगा।