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गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई

मेरठ में साइबर फ्रॉड पर बड़ा प्रहार: ₹2.50 करोड़ की अवैध संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क

मेरठ में थाना लोहियानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड से अर्जित करीब ₹2.50 करोड़ की अवैध अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया है।

मेरठ में साइबर फ्रॉड पर बड़ा प्रहार ₹250 करोड़ की अवैध संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क

Meerut Police Attach ₹2.5 Crore Cyber Fraud Assets |

मेरठ (उत्तर प्रदेश)। मेरठ में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लोहियानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड से अर्जित करीब ₹2.50 करोड़ की अवैध अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार गैंग लीडर अलाउद्दीन पुत्र अय्यूब, निवासी जाकिर हुसैन कॉलोनी व वर्तमान निवासी जामिया रेजीडेंसी, बिजली बंबा बाईपास, पर साइबर फ्रॉड समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

आरोपी ने ग्राम बाजोट में खरीदे थे कई प्लॉट व एक मकान

आरोप है कि उसने साइबर अपराध के जरिए अवैध धन अर्जित कर मेरठ के ग्राम बाजोट स्थित कई प्लॉट और एक पक्का मकान खरीदा था। जिलाधिकारी मेरठ के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने क्षेत्र के बजौट गांव में स्थित चार प्लॉट और मेरठ रेजीडेंसी कॉलोनी में बने एक आवासीय भवन को कुर्क किया। इन संपत्तियों की सर्किल रेट के अनुसार कीमत लगभग ₹98 लाख, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब ₹2.50 करोड़ बताया गया है।

प्रशासन की मौजूदगी में ढोल-नगाड़ों के साथ कराई मुनादी

कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस, तहसील प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई तथा संपत्तियों पर जब्ती का नोटिस चस्पा कर उन्हें नियमानुसार सील कर दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी के खिलाफ मेरठ, अयोध्या और राजस्थान में साइबर फ्रॉड, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।

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