मुजफ्फरनगर की त्वरित अदालत ने 20 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म के दोषी किशन को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)। मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने किशन नाम के व्यक्ति को अपनी 20 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर 40,000 रुपये अर्थदंड
शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार ने बताया कि न्यायाधीश शिव कुमारी ने शुक्रवार को यह सजा सुनाते हुए अभियुक्त पर 40,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया और इसमें से आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया।
ताऊ ने दो महीनों तक किया दुष्कर्म
मामले के तथ्य के अनुसार, लड़की अपनी मां के साथ चर्थवाल पुलिस थाना अंतर्गत एक गांव में अपने अविवाहित ताऊ के घर पर रह रही थी और उसके ताऊ ने दो महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था। लड़की के पिता ने उसे तथा उसकी मां को छोड़ दिया था।
यह भी पढ़ें: ठाणे में शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर महिला से 1.1 करोड़ रुपये की ठगी, जांच जारी