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म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस: 6 यूक्रेनियों को राहत

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस: NIA कोर्ट ने 6 यूक्रेनी नागरिकों को भारत से बाहर रहने की अनुमति बढ़ाई

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस में आरोपी छह यूक्रेनी नागरिकों को 24 फरवरी को अगली सुनवाई तक भारत से बाहर रहने की इजाज़त दे दी।

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस nia कोर्ट ने 6 यूक्रेनी नागरिकों को भारत से बाहर रहने की अनुमति बढ़ाई

Myanmar Training Camp Case: NIA Court Extends Relief for 6 Ukrainians |

नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस में आरोपी छह यूक्रेनी नागरिकों को 24 फरवरी को अगली सुनवाई तक भारत से बाहर रहने की इजाज़त दे दी। कोर्ट ने मैथ्यू आरोन वैंडाइक को अमेरिका जाने की भी अनुमति दी। स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा ने मामले की सुनवाई की। वैंडाइक सुनवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट में खुद पेश हुए। सुनवाई के दौरान, NIA ने कहा कि आगे की जांच चल रही है और वह अगली सुनवाई पर कोर्ट को जांच में हुए घटनाक्रम के बारे में बताएगी। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) राहुल त्यागी, वकील जतिन खत्री और अमित रोहिला के साथ NIA की ओर से पेश हुए। कोर्ट ने वैंडाइक की उस अर्जी को भी लंबित रखा, जिसमें उनके लेख जारी करने की मांग की गई थी।

बीमारी का हवाला देने पर मिली राहत

यूक्रेनी नागरिकों के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं। उनकी दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने भारत से बाहर रहने की उनकी अनुमति बढ़ा दी। 24 सितंबर को, राउज़ एवेन्यू की स्पेशल NIA कोर्ट ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैंडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को कुछ शर्तों और औपचारिकताओं के साथ एक महीने के लिए अपने परिवारों से मिलने के लिए अमेरिका और यूक्रेन जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने वैंडाइक को अमेरिका और छह यूक्रेनी नागरिकों को एक महीने के लिए अपने परिवारों से मिलने के लिए यूक्रेन जाने की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने उन्हें एक महीने की अवधि खत्म होने के बाद भारत लौटने और 72 घंटे के अंदर कोर्ट को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया था। भारत लौटने के बाद वैंडाइक कोर्ट में पेश हुए। सभी सात विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दे दी थी।

जांच में सहयोग करने की शर्त पर मिली थी अनुमति

अर्जी पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों ने NIA की जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने की इच्छा जताई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरोपी मैथ्यू आरोन वैंडाइक और उनके सह-आरोपी हुरबा पेट्रो, स्लीवियाक टारस, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफ़ानकिव मैरियन, होन्चारुक मैक्सिम उर्फ मैक्सिम और कामिंस्की विक्टर को कुछ शर्तों के साथ एक महीने के लिए अमेरिका और यूक्रेन जाने की अनुमति दी गई थी। यह अवधि उनकी फ्लाइट में सवार होने की तारीख से तय होनी थी। कोर्ट ने उन्हें NIA की जरूरत के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया था।

(ANI)

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