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सहारनपुर मस्जिद विध्वंस की निंदा

'न्याय से कहीं अधिक पूर्वाग्रह और घृणा स्पष्ट है': आज़ाद समाज पार्टी ने सहारनपुर मस्जिद विध्वंस की निंदा की

आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नईम कुरैशी ने सहारनपुर में मस्जिद के विध्वंस को असंवैधानिक करार दिया है।

न्याय से कहीं अधिक पूर्वाग्रह और घृणा स्पष्ट है आज़ाद समाज पार्टी ने सहारनपुर मस्जिद विध्वंस की निंदा की

'Prejudice and hatred are more evident than justice': Azad Samaj Party condemns Saharanpur mosque demolition |

देहरादून (उत्तराखंड)। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नईम कुरैशी ने रविवार को सहारनपुर में मस्जिद के विध्वंस को अवैध और असंवैधानिक करार दिया और आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने कानून का उल्लंघन किया और कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की।

सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन

कुरैशी ने कहा, "यह अवैध है; यह असंवैधानिक है। बेहद खेदजनक बात यह है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर अदालती फैसले आ रहे हैं जिनमें न्याय का नामोनिशान नहीं है, जिनमें पक्षपात और नफरत साफ तौर पर दिखाई देती है। वक्फ संख्या 451, कलेक्ट्रेट मस्जिद, उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। भारत भर के लोग उम्मीद पोर्टल पर लॉग इन करके इसे एक खुली चुनौती के रूप में सत्यापित कर सकते हैं।" उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन किया है।

वक्फ भूमि से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा

“इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष से एक स्थगन आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ-पंजीकृत संपत्तियों और 'उपयोग द्वारा वक्फ' संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, और इस तरह का कोई भी मामला किसी भी निचली अदालत में नहीं आ सकता है। फिर, नगर मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत नोटिस कैसे जारी किया?” उन्होंने सवाल उठाया। कुरैशी ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ भूमि से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय प्रशासन या जिला न्यायाधीश द्वारा।

संसद द्वारा पारित इस प्रावधान की अवहेलना

“यह पूरी प्रक्रिया अवैध है। सहारनपुर के माननीय जिला न्यायाधीश के पास यह घोषित करने का अधिकार नहीं था कि 'यह वक्फ भूमि नहीं है'।” इसके लिए, मूल वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी संपत्ति के वक्फ, सरकार या निजी व्यक्तियों से संबंधित होने पर विवाद होता है, तो निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, "आपने संविधान, कानून और यहां तक ​​कि संसद द्वारा पारित इस प्रावधान की भी अवहेलना की है।

न्याय का कोई नामोनिशान नहीं

इसलिए, न्याय का कोई नामोनिशान नहीं है। इस मामले में कहीं भी न्याय दिखाई नहीं देता। और जिस जल्दबाजी में इस आदेश का क्रियान्वयन किया गया, उसके बाद मस्जिद को गिरा दिया गया - और कौन जाने आगे क्या होगा - यह देखना बाकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष समुदाय के खिलाफ व्यावहारिक रूप से युद्ध की स्थिति में हैं।" कुरैशी ने आगे कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस विध्वंस के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।

4 सितंबर को मस्जिद समिति की अपील खारिज

ये टिप्पणियां शनिवार तड़के सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद को अदालत के आदेश के बाद गिराए जाने के बाद आईं। जिला न्यायाधीश की अदालत ने 4 सितंबर को मस्जिद समिति की अपील खारिज कर दी और नगर मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश को बरकरार रखा। (इनपुट: ANI)

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