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पंजाब महिला आयोग ने 9 लड़कियों के लापता होने की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया

आयोग ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मामले में की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति के बारे में 8 जून, 2026 तक जानकारी प्रस्तुत करें, ताकि आगे विचार किया जा सके।

पंजाब महिला आयोग ने  9 लड़कियों के लापता होने की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लल्ली गिल |

लुधियाना (पंजाब)। पंजाब राज्य महिला आयोग ने लुधियाना में नौ लड़कियों के लापता होने की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से 8 जून तक जांच की विस्तृत स्थिति की जानकारी मांगी है। गुरुवार को जारी एक नोटिस में पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लल्ली गिल ने कहा कि उन्होंने इस मामले से संबंधित मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का गंभीरता से संज्ञान लिया है।

आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में कहा गया है, "पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत, पंजाब राज्य महिला आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है। आयोग ऐसे मामलों को गंभीरता से देखता है और पंजाब में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

अधिकारियों से आठ जून तक तक रिपोर्ट मांगी

आयोग ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मामले में की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति के बारे में 8 जून, 2026 तक जानकारी प्रस्तुत करें, ताकि आगे विचार किया जा सके। नोटिस में आगे कहा गया है, "कृपया सुनिश्चित करें कि की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट 8 जून तक ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों के माध्यम से आयोग को भेजी जाए।" यह नोटिस पंजाब राज्य महिला आयोग की एक सदस्य द्वारा राज्य में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए जारी किया गया था। यह नोटिस लुधियाना में 48 घंटों के भीतर नौ लड़कियों के लापता होने की खबरों के बाद बढ़ती चिंता के बीच आया है। (एएनआई)

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