प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

13 साल पुराने हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद

13 साल पुराने हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपये का लगा जुर्माना

13 साल पुराने बुजुर्ग हत्या मामले में अदालत ने आरोपी रामसुमेर लोध को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

13 साल पुराने हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपये का लगा जुर्माना

13 Year Old Murder Case Life Imprisonment Verdict (File Photo) |

रायबरेली: बुजुर्ग की हत्या के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

12 दिसंबर 2013 को दर्ज कराया था मुकदमा

बता दें, पूरा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है। 12 दिसंबर 2013 को मृतक के पुत्र राजमोहन ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि ऊंचाहार के हसनगंज निवासी रामसुमेर लोध ने पैसों के लेन-देन के विवाद में उसके पिता रामदास की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी।

5 जून 2014 को आरोपी के खिलाफ तय किए गए थे आरोप

पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद 5 जून 2014 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपी द्वारा घटना से इनकार किए जाने के बाद मामले का न्यायालय में परीक्षण शुरू हुआ। अदालत में शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह राठौर ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए। साक्ष्य संकलन में महिला आरक्षी प्रियंका त्रिपाठी का भी विशेष सहयोग रहा। 

उम्र कैद के साथ एक लाख रुपये का लगाया था अर्थदंड

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रामसुमेर लोध को हत्या का दोषी माना। अदालत ने दोषी रामसुमेर लोध को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 13 साल पुराने मामले में आए इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

ये भी पढ़ें- औरंगाबाद में डेंगू-चिकनगुनिया रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभी विभागों को दिए निर्देश

Related to this topic: