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शिलांग कोर्ट ने राज कुशवाह सहित तीनों आरोपियों...

शिलांग कोर्ट ने राज कुशवाहा सहित तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

इंदौर। प्रसिद्ध राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की शिलांग सत्र न्यायालय (Shillong Sessions Court) ने एक...

शिलांग कोर्ट ने राज कुशवाहा सहित तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

शिलांग कोर्ट ने राज कुशवाह सहित तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की |

इंदौर। प्रसिद्ध राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की शिलांग सत्र न्यायालय (Shillong Sessions Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी राज कुशवाह, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल चौहान की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

यह फैसला इन आरोपियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाल ही में तकनीकी आधार पर जमानत मिलने के बाद इन सभी ने भी अपनी रिहाई की उम्मीद में याचिका दायर की थी।

​आर्टिकल 22(1) का दिया था हवाला

​अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने संविधान के आर्टिकल 22(1) के उल्लंघन का तर्क दिया था। उनका दावा था कि ​गिरफ्तारी के समय आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी का पुख्ता कारण या आधार (Ground of Arrest) नहीं बताया गया था। ​इसलिए इस कानूनी प्रक्रियात्मक खामी के आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

​सरकारी वकील का करारा जवाब

​सरकारी वकील ने आरोपियों की इन दलीलों का कड़ा विरोध किया और कोर्ट के सामने महत्वपूर्ण तथ्य रखे, जिसमें कहा गया कि सरकारी वकील ने स्पष्ट किया कि जब आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था, तब उन्हें गिरफ्तारी का कारण अच्छी तरह से मालूम था। इंदौर में गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपियों को कानूनी मदद और वकील करने की सलाह दी थी।

हालांकि, चारों आरोपियों ने पुलिस की सलाह मानने से इनकार करते हुए कहा था कि "हम अपना वकील खुद तय करेंगे।" जब इन चारों आरोपियों को इंदौर की स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, तब उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वे जानते हैं कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ​इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए शिलांग सत्र न्यायालय ने आरोपियों के तर्कों को अमान्य पाया और याचिका खारिज कर दी। मालूम हो कि मुख्य आरोपी राज कुशवाह की जमानत याचिका कोर्ट ने चौथी बार खारिज की है।

​यह है पूरा मामला

​इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का मई 2025 में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय में हनीमून ट्रिप के दौरान कत्ल कर दिया गया था। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि पत्नी सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी और सुपारी किलर्स के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलवाया था।

सोनम की जमानत पर 12 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई

​हत्याकांड की मुख्य आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी वर्तमान में निचली अदालत से मिली सशर्त जमानत पर जेल से बाहर है और शिलांग में ही रह रही है। हालांकि, मेघालय सरकार ने निचली अदालत के इस जमानत आदेश को चुनौती देते हुए मेघालय हाईकोर्ट में अपील दायर की है। राज्य सरकार ने सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की है, जिस पर अब 12 मई को शिलांग हाईकोर्ट में सुनवाई होनी तय हुई है।

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