गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने पीपरडोल और रूमगा क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 80,520 रुपये का अर्थदंड वसूला है।
नियमों के उल्लंघन पर ₹50 हजार का जुर्माना
प्राप्त शिकायतों के आधार पर खनिज विभाग की टीम ने पीपरडोल में स्वीकृत रेत भंडारण अनुज्ञा की जांच की। जांच के दौरान भंडारण क्षेत्र में अनियमितता तथा पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके चलते छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के नियम 15(3) के तहत संबंधित भंडारणकर्ता पर ₹50 हजार का अर्थदंड लगाया गया।
रूमगा में पकड़ा गया अवैध रेत भंडारण का मामला
वहीं रूमगा मासूलडांड क्षेत्र में प्रिंस केसरवानी द्वारा बिना अनुमति 30 घन मीटर रेत का भंडारण किए जाने का मामला सामने आया। खनिज विभाग ने अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज करते हुए 30,520 रुपये का अर्थदंड निर्धारित कर संबंधित राशि खनिज मद में जमा कराई।
आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहने का आदेश
कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में सहायक खनि अधिकारी आदित्य मानकर, खनि निरीक्षक सुजीत कंवर सहित शिवकुमार लहरे, सतीश साहू और साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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