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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अफसरों ..

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अफसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई, 60 से बढ़ाकर 61 साल की

Madhya Pradesh : भोपाल. ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक न्यायिक अफसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई है। अब न्यायिक अफसर 60 की बजाए 61 साल में..

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अफसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई 60 से बढ़ाकर 61 साल की

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अफसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई |

Madhya Pradesh : भोपाल. ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अफसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई है। अब न्यायिक अफसर 60 की बजाए 61 साल में सेवानिवृत्त होंगे। मुख्य न्यायाधीश बीआर गबई, जस्टिय प्रासन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया है। 

कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार खुद उम्र बढ़ना चाहती है तो न्यायिक अधिकारियों को राहत क्यों न दी जाए। कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के इसी तरह के फैसले की भी चर्चा की। कोर्ट ने कहा, न्यायिक अधिकारी भी उसी कोष से वेतन पाते हैं, जिससे राज्य के अन्य अधिकारी पाते हैं। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है।

हाईकोर्ट जज भी 62 साल में सेवानिवत्त होते हैं। अब मध्यप्रदेश में जिला जज की सेवानिवृत्ति उम्र 61 साल होगी। याचिका पर अंतिम सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रितम खरे और जिला अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि मप्र सरकार और हाईकोर्ट सहमति से सेवानिवृत्ति की उम्र 61 करने पर अनुभवी जज उपलब्घ रहेंगे। इस फैसले से दो साल में 38 न्यायिक अफसरों को फायदा होगा। 

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Madhya Pradesh : पन्ना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा को अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालूम हो कि भारती को निलंबित करने का अधिकृत तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है।

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