इंदौर। मप्र हाईकोर्ट ने शाहबानो केस पर बनी फिल्म –हक- पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसले में कहा, यह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं ..
Madhya Pradesh : इंदौर। मप्र हाईकोर्ट ने शाहबानो केस पर बनी फिल्म –हक- पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसले में कहा, यह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं है। साथ ही इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो की बेटी और कानूनी वारिस सिद्दिका बेगम खान की याचिका को खारिज कर दिया। फिल्म की रिलीज, प्रदर्शन और प्रमोशन पर तत्काल रोक की मांग की गई थी।
याचिका में सिद्दकी बेगम ने कहा था, फिल्म के निर्माता ने शाहबानों पर फिल्म बनाने से पहले उसके कानूनी वारिस से कोई अनुमति नहीं ली है। फिल्म में शरिया कानून को नकारात्मक रुप से पेश किया गया है। इससे मुस्लिम समुदाय की भावना आहत हो सकती है। फिल्म के निर्देशक सुपर्ण एस वर्मा, जंगली पिक्चर्स, बावेजा स्टूडियो और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कानूनी नोटिस भी भेजा था।
फिल्म के निर्माता जंगली पिक्चर्स के वकील ने कहा कि हमने कोर्ट में दलील दी थी कि फिल्म काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोर्ट ने हमारे तर्क को मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
मालूम हो कि हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को दो घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी।
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