जबलपुर। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 में प्रारंभिक परीक्षा में अलग कटऑफ लागू करने की मांग को...
जबलपुर। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 में प्रारंभिक परीक्षा में अलग कटऑफ लागू करने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने धर्मू खापड़िया एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को भर्ती नियमों में किए गए संशोधन को सही ठहराया।
यह है मामला
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस आरक्षकों के लिए 15% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% कम्पार्टमेंटलाइज्ड समानांतर आरक्षण का प्रावधान है। एसआई भर्ती के अगले में कुल पदों के मुकाबले 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाना था, लेकिन अलग कटऑफ न होने के कारण बेहद कम अभ्यर्थी अगले दौर में पहुंचे।
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