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जंतर-मंतर पर धारा 163 लागू

जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान: दिल्ली पुलिस ने धारा 163 लागू की, 11 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद

मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और लोकतंत्र के अपहरण के खिलाफ जंतर-मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है।

जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान दिल्ली पुलिस ने धारा 163 लागू की 11 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद

Delhi Police place restrictions in Central Delhi ahead of protests |

नई दिल्ली (भारत)। वामपंथी छात्र संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, जो विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने वालों में शामिल हैं, ने मध्य दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों से जंतर-मंतर पर एक नागरिक के रूप में शामिल होने का आह्वान किया, न कि किसी राजनीतिक दल या संगठन के प्रतिनिधि के रूप में।

लोकतंत्र के अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन

X पर साझा की गई एक पोस्ट में, भूषण ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार और उनके आयोजकों द्वारा लोकतंत्र के अपहरण के खिलाफ है, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि यह प्रदर्शन किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। भूषण ने कहा, "आज जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में होने वाला विरोध प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा हमारे लोकतंत्र के अपहरण के खिलाफ नागरिकों का विरोध है। हालांकि कई संगठनों और पार्टियों ने इस आह्वान का समर्थन किया है, लेकिन यह किसी भी पार्टी से संबंधित विरोध प्रदर्शन नहीं है।"

गांधी जयंती पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन

उन्होंने प्रतिभागियों से व्यक्तिगत रूप से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के पोस्टर या चिन्ह प्रदर्शित न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “लोगों को नागरिक बनकर आना चाहिए, न कि किसी पार्टी/संगठन के प्रतिनिधि के रूप में, और उन्हें अपनी पार्टी/संगठन का कोई पोस्टर नहीं लगाना चाहिए।” गांधी जयंती पर इसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बताते हुए, भूषण ने प्रतिभागियों से उकसावे की स्थिति में भी शांति बनाए रखने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, “यह गांधी जयंती पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है। इसलिए लोगों को किसी भी उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर पुलिस उन्हें जबरदस्ती रोकती है, तो उन्हें सत्याग्रह पर बैठना चाहिए।”

2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस आदेश के तहत, पूर्व लिखित अनुमति के बिना पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारे लगाना और भाषण देना प्रतिबंधित है। आदेश में आग्नेयास्त्र, बैनर, पोस्टर, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट या इसी तरह की वस्तुएं ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू

नागरिकों और आगंतुकों को नियमों का सख्ती से पालन करने और किसी भी अनधिकृत सभा से बचने की सलाह दी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए, नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, "नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है और विरोध प्रदर्शन, रैलियां, मार्च और इसी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। एहतियाती व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी से कानून का पालन करने और पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "चूंकि धारा 163 लागू है, इसलिए लोगों को विरोध प्रदर्शन या रैलियों के लिए इस क्षेत्र में न आने की सलाह दी जाती है। सड़कों और मेट्रो सेवाओं के संबंध में आवश्यक परिपत्र, अधिसूचनाएं और जन जागरूकता संदेश जारी किए जा रहे हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की मांग

जंतर-मंतर पर पुलिस और त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) के जवान और एक दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए हैं, और इलाके की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संभावित भीड़ को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की मांग की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली सहित 11 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी।

यह आंदोलन इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के बाद शुरू

वामपंथी छात्र संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, उनका दावा है कि चुनाव आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा विंग ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ अपने चार दिवसीय आंदोलन की शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च का आह्वान किया है। यह आंदोलन इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर प्रक्रिया और अन्य चुनावी मामलों से संबंधित निर्णयों और प्रक्रियाओं पर 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

लोगों से सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पहुंचने की अपील

इससे पहले, आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को लोगों से सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की। ​​उन्होंने X पर पोस्ट किया, "आइए 2 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे जंतर-मंतर चलें।" एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मिला, वह था वोट देने का अधिकार। लेकिन आज, भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के माध्यम से हमसे वह अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। अगर वोट देने का अधिकार खतरे में है, तो इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है।"

एसआईआर में मतदाता सूची से 1.37 करोड़ नाम हटे

AAP सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से 1.37 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। “देश में 1 करोड़ 37 लाख लोगों के नाम 'एसआईआर' के नाम पर हटा दिए गए हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। मोदी, भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार द्वारा पूरे देश में चुनावों को प्रभावित करने की गहरी साजिश रची जा रही है,” उन्होंने कहा। “भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जंतर-मंतर पहुंचें। वोट चोर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जंतर-मंतर पहुंचें,” उन्होंने आगे कहा।

(इनपुट: ANI)

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