मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल चौक के पास सोमवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की।
उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल चौक के पास सोमवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की। अधिकारी के मुताबिक बिना जरूरी अनुमति के अवैध तरीके से बन रहे तीन मंजिला बिल्डिंग को लेकर मालिक को एक नोटिस भी दिया गया था जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।
नोटिस के बावजूद जारी था निर्माण कार्य
उज्जैन नगर निगम के सहायक आयुक्त दीपक शर्मा ने कहा कि, "हमने महाकाल चौक के पास बिना अनुमति के निर्माण करने के लिए नूरजहां पत्नी गुलाम मोहम्मद को नोटिस दिया था। लेकिन उन्होंने अदालत का रुख किया, और अदालत ने इस पर रोक नहीं लगाई। फिर भी उन्होंने निर्माण कार्य रोकने के बजाय जारी रखा, इसलिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की मदद से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यह G+3 निर्माण बिना अनुमति के बनाया गया था, इसलिए पूरी इमारत को गिराया जा रहा है।"
साइट पर कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र मौजूद थी पुलिसकर्मियों की टीम
इस दौरान, साइट पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की टीम मौजूद थी, और सुचारू यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित किए गए थे। महाकाल पुलिस थाने के प्रभारी, गगन बादल ने कहा कि, "यह एक अवैध निर्माण था जिसे नगर निगम द्वारा हटाया जा रहा है। यहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम भी तैनात की गई है। यातायात को सुचारू रखने के लिए मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। करीब 25 पुलिसकर्मी साइट पर तैनात किए गए हैं।"
पिछले साल अगस्त में, महाकालेश्वर मंदिर के पास भी एक अवैध निर्माण को उज्जैन विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान के तहत ध्वस्त किया गया था। यह एंटी-एंक्रोचमेंट अभियान उस समय महाकाल पुलिस थाने के क्षेत्र में बेगम बाग इलाक़े में चलाया गया था। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ी पुलिस बल और नगर निगम का स्टाफ तैनात किया गया था।
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