MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है और करीब 50 साल पुराने प्रावधानों में संशोधन कर दिया है
MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है और करीब 50 साल पुराने प्रावधानों में संशोधन कर दिया है। अब नए नियमों के तहत आश्रित अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्ता बेटियों को आजीवन पारिवारिक पेंशन मिलेगी। साथ ही पेंशन के लिए तय अधिकतम आयु सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है।
फैसले से मिलेगी राहत
अब तक पारिवारिक पेंशन के मामलों में बेटियों के लिए अधिकतम 25 वर्ष की आयु सीमा तय थी, जिसके बाद उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में उन महिलाओं को राहत मिलेगी, जो सामाजिक-आर्थिक कारणों से आश्रित रहने को मजबूर थीं।
पेंशन के साथ महंगाई राहत भी
सरकार के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत पात्र आश्रित बेटियों को न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई राहत (DA) का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा आय सीमा के मानकों में भी राहत दी गई है, जिससे अधिक पात्र लाभार्थी योजना के दायरे में आ सकें।
नियम में यह बदलाव
अविवाहित, तलाकशुदा व परित्यक्ता बेटियों को आजीवन पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। पेंशन के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे आय सीमा में वृद्धि होगी। न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई राहत का लाभ भी मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। इससे उन बेटियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिनके माता-पिता सरकारी सेवा में रहे हैं और अब वे किसी अन्य सहारे के बिना जीवन यापन कर रही हैं।नए पेंशन नियमों को लेकर जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद पात्र लाभार्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
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