इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से धर्म चुनने और पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का पूरा अधिकार है।
Prime News Network
2026-09-16 19:56:23