आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद, ये कंपनियां आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (क) के तहत परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
Prime News Network
2026-06-10 18:53:27