इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक 18 वर्षीय युवती को अपने पति के साथ रहने की अनुमति देते हुए कहा कि माता पिता की चिंताएं अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता से ऊपर नही है।
Prime News Network
2026-09-10 10:03:29