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टाइगर फायरिंग मामले में सभी आरोपियों पर मकोका

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सभी आरोपियों पर लगा मकोका

टाइगर श्रॉफ से जुड़े जुहू फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सभी आरोपियों पर मकोका लगाया है। कोर्ट ने चार आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई सभी आरोपियों पर लगा मकोका

Mumbai Police Invoke MCOCA Against All Accused in Tiger Shroff Firing Case |

मुंबई (महाराष्ट्र)। मुंबई पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े जुहू फायरिंग मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA), 1999 की धाराएं लगाई हैं। पुलिस के मुताबिक, 27 अक्टूबर को सक्षम प्राधिकारी से इस कानून के तहत कार्रवाई की अनुमति मिलने के बाद मामले में मकोका की धाराएं जोड़ी गईं। यह मामला मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

मामले में मकोका की ये धाराएं जोड़ी गईं

मुंबई पुलिस के अनुसार, DCB CID क्राइम रजिस्टर नंबर 143/26 में मकोका की धाराएं शामिल की गई हैं। इससे पहले 19 अक्टूबर को यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि 27 अक्टूबर को सक्षम प्राधिकारी ने मकोका की धारा 23(1)(a) के तहत अनुमति दी। इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) जोड़ी गईं।

चार आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत

सोमवार को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों कुणाल, सुमित, राधा और बबीता को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। चारों आरोपियों को दूसरी बार एस्प्लेनेड कोर्ट यानी किला कोर्ट में पेश किया गया था। बचाव पक्ष के वकील अजिंक्य मिर्गल मधुकर के मुताबिक, आरोपियों को शुरुआत में तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया था, जिसके दौरान पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस ने आगे की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 28 अक्टूबर तक ही रिमांड मंजूर की।

बचाव पक्ष ने हिरासत बढ़ाने की मांग पर उठाए सवाल

आरोपियों के वकील अजिंक्य मिर्गल मधुकर ने कहा कि पुलिस पहले ही मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक डेबिट कार्ड समेत जरूरी सामान बरामद कर चुकी है। ऐसे में उन्होंने अतिरिक्त पुलिस हिरासत की जरूरत पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक, पुलिस ने 31 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जबकि अदालत ने 28 अक्टूबर तक रिमांड दी। वकील ने बताया कि पुलिस हिरासत बढ़ाने का उद्देश्य वॉयस सैंपल लेना बताया गया है।

सुमित की हिरासत वॉयस सैंपल के लिए बढ़ाई गई

आरोपी सुमित की ओर से पेश वकील विकेश मेहरा ने बताया कि पुलिस ने चार दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने वॉयस सैंपल लेने के लिए दो दिन की रिमांड दी। उन्होंने कहा कि पुलिस के मुताबिक, सुमित हथियार लाने के लिए कुणाल के साथ अमृतसर गया था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि पुलिस के पास इस बात का ठोस सबूत नहीं है कि सुमित वास्तव में कोई हथियार वापस लाया था या नहीं।

18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी गोलीबारी

यह मामला 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से संबंधित है। उस समय अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर को चोटें आईं। मामले में पुलिस की जांच जारी है और सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाए जाने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। (Source: ANI)

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