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WFI के पूर्व प्रमुख को कोर्ट से मिली राहत

बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। जानिए क्या रहा कोर्ट का फैसला और पूरी खबर।

बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी

Brij Bhushan Sharan Singh |

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। यह मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों से जुड़ा था।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और आरोपों पर हुई सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने 2023 में सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था। तोमर को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था। पिछले महीने, कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी। कार्यवाही बंद कमरे में हुई।

वकीलों की दलीलें और फैसला सुरक्षित रखने की प्रक्रिया

दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने वकीलों को दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अंतिम बहस के दौरान, सीनियर वकील रेबेका जॉन ने शिकायतकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं, जबकि वकील राजीव मोहन के नेतृत्व वाली बचाव पक्ष की टीम ने - जिसमें रेहान खान और ऋषभ भाटी शामिल थे - 30 जून को अपनी दलीलें पूरी कीं। यह मामला जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से जुड़ा है। इसमें WFI प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे।
​(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)

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