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DJB STP टेंडर मामला

DJB STP टेंडर मामला: पूर्व CEO उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव 2 दिन की ACB कस्टडी में

DJB के STP टेंडर मामले में कोर्ट ने पूर्व CEO उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव को दो दिन की ACB कस्टडी में भेजा। एजेंसी लेन-देन और कथित साजिश की जांच कर रही है।

djb stp टेंडर मामला पूर्व ceo उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव 2 दिन की acb कस्टडी में

DJB STP Tender Case: Udit Prakash Rai, Nagendra Yadav in ACB Custody |

नई दिल्ली (भारत)। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के STP टेंडर मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व CEO उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव को दो दिन की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने माना कि मामले की निष्पक्ष जांच, कथित साजिश के अन्य पहलुओं और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए दोनों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

कोर्ट ने ACB की कस्टडी रिमांड अर्जी मंजूर की

स्पेशल जज (MP-MLA) दिग विनय सिंह ने 29 अगस्त को ACB की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की दो दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की। अदालत ने जांच के दौरान आरोपियों से विस्तृत पूछताछ को आवश्यक बताया।ACB की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनीष रावत ने कस्टडी रिमांड की मांग की, जबकि उदित प्रकाश राय की ओर से सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने इसका विरोध किया।

₹1.95 करोड़ के लेन-देन की जांच

जांच एजेंसी का आरोप है कि नागेंद्र यादव के बैंक अकाउंट में यूरोटेक (Euroteck) से जुड़ी कंपनियों से करीब ₹1.95 करोड़ प्राप्त हुए। ACB के मुताबिक, 19 जनवरी 2023 को यादव ने बैंकिंग चैनल के जरिए तत्कालीन DJB CEO उदित प्रकाश राय के निजी बैंक अकाउंट में ₹61 लाख ट्रांसफर किए। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि राय की सास को ₹91 लाख ट्रांसफर किए गए। ACB का दावा है कि इन पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्ति खरीदने में किया गया।

WhatsApp चैट और कथित हवाला लेन-देन की जांच

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि नागेंद्र यादव के मोबाइल फोन से मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और WhatsApp चैट में राजा कुमार कुर्रा और विनोद चौहान के साथ कथित हवाला लेन-देन से जुड़ी बातचीत मिली है। ACB के अनुसार, 7 मई 2022 के एक कथित लेन-देन में ₹75 लाख ट्रांसफर करने के लिए एक हवाला ऑपरेटर की जानकारी और भारतीय करेंसी नोटों के सीरियल नंबर साझा किए गए थे। एजेंसी का दावा है कि बाद में यादव ने कथित तौर पर कैश मिलने की पुष्टि भी की।

कस्टडी के दौरान कानूनी मुलाकात और दवाइयों की अनुमति

कोर्ट ने पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपियों को कानूनी मुलाकात की अनुमति दी है। इसके साथ ही उन्हें आवश्यक दवाइयां लेने की भी इजाजत दी गई है। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि दो दिन की पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाए। (Source: ANI)

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