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हाईकोर्ट: भर्ती जारी रखें आदेश

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए

जबलपुर। मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती परीक्षा-2022 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए

Madhya Pradesh High Court |

जबलपुर। मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती परीक्षा-2022 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

दी गई थी नियुक्तियों को चुनौती         

दरअसल, सिविल जज भर्ती परीक्षा-2022 की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें आरोप लगाया गया था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनारक्षित वर्ग में योग्य अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया, जबकि शत-प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए नियुक्तियों को चुनौती दी थी।

अंतिम निर्णय बाद में

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि इससे न्यायिक कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि याचिकाओं पर अंतिम निर्णय बाद में दिया जाएगा।

प्रतीक्षारत अभ्यार्थियों को राहत

हाईकोर्ट के इस आदेश से सिविल जज भर्ती-2022 के तहत चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को निर्देश दिए गए हैं कि वे भर्ती प्रक्रिया को न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन आगे बढ़ाएं।

रिक्तियों को भरने में मिलेगी मदद

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से निचली अदालतों में न्यायिक पदों पर लंबे समय से चल रही रिक्तियों को भरने में मदद मिलेगी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की जानी बाकी है।

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