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हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

जम्मू NIA कोर्ट का बड़ा एक्शन: पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

जम्मू की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और घोषित आतंकवादी हाफ़िज़ मोहम्मद सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

जम्मू nia कोर्ट का बड़ा एक्शन पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed (File Photo) |

जम्मू (जम्मू और कश्मीर)। जम्मू की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कहा है कि "निष्पक्ष, पूर्ण और प्रभावी जांच" के लिए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और घोषित आतंकवादी हाफ़िज़ मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है। इसी के आधार पर उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

BNSS के तहत जारी हुआ वारंट

विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 75 के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें FIR में आरोपी संख्या 8 के रूप में नामित हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी।

वारंट तामील कराने के लिए NIA जम्मू के डीआईजी को निर्देश

न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ ज़रूरी थी। ऐसा कहते हुए, न्यायालय ने हाफ़िज़ सईद के खिलाफ़ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया और वारंट को कानून और तय प्रक्रिया के अनुसार तामील कराने के लिए NIA, जम्मू के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) को भेज दिया।

पाकिस्तान के सरगोधा का आतंकी सईद आरोपी

NIA के आवेदन के मुताबिक, इस मामले में पहले ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला हाफ़िज़ मुहम्मद सईद, 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' के तहत एक घोषित आतंकवादी है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' (LeT) का संस्थापक है।

पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा आरोपी, जानबूझकर गिरफ्तारी से दूर

एजेंसी ने आगे कहा कि वह पाकिस्तान से काम कर रहा है और जान-बूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है, इसलिए आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच के लिए अनिश्चितकालीन गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है। NIA के जांच अधिकारी की दलीलों और आवेदन की बातों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने याचिका को मंजूरी दे दी और आवेदन का निपटारा कर दिया।

पहलगाम में 26 बेगुनाहों की हत्या की बड़ी साजिश में शामिल

यह मामला 22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के पास बैसारन घास के मैदान में आतंकवादियों की गोलीबारी में पर्यटकों समेत 26 आम नागरिक मारे गए थे। जांच का जिम्मा संभालने वाली NIA ने आरोप लगाया है कि यह हमला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के पाकिस्तान स्थित गुर्गों ने करवाया था। इसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में LeT के संस्थापक और घोषित आतंकवादी हाफ़िज़ मुहम्मद सईद को आरोपी नंबर 8 बनाया गया है और उस पर हमले के पीछे की बड़ी साज़िश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
​(भाषांतर: Ravi Pandey | इनपुट: ANI)

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