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यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग को मिलेगी..

यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग को मिलेगी तीन साल की छूट

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की शिथिलता प्रदान..

यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग को मिलेगी तीन साल की छूट

यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग को मिलेगी तीन साल की छूट |

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की शिथिलता प्रदान करने का फैसला लिया है। इससे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे ओवर एज हो चुके लाखों युवाओं को परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकेगा। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती–2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले दिनों निकली सिपाहियों की सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दिये जाने की लगातार मांग हो रही थी। राज्य में सरकार की लेट लतीफी के कारण देर से निकली भर्तियों के कारण ओवर एज हो चुके युवाओं को तीन साल की छूट देने का सीएम से अनुरोध किया जा रहा था। दलील दी जा रही थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। इन मांगों को देखते हुए योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तीन वर्षों की छूट का फ़ैसला लिया है। 

योगी सरकार के अब इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अब तक केवल आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। आयु सीमा में यह विशेष छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एक बार के लिए प्रदान की जाएगी। 

यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा शिथिलीकरण) नियमावली–1992 के नियम–3 के अंतर्गत लिया गया है। 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी कर इसे लागू किया गया है।

यूपी में सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत कुल सिपाहियों के 32,679 पदों को भरा जाना है। इसमें निम्न पद शामिल हैं —
आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), 
आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरुष), 
आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), 
महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, 
आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष), 
जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला)।

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