उमरिया के मझौली गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस जांच के बाद पति और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का केस दर्ज किया गया है।
उमरिया (मध्यप्रदेश)। जिले के इंदवार थाना क्षेत्र के ग्राम मझौली में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में जांच के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में दहेज प्रताड़ना के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर मृतका के पति और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
कुएं से मिला था नवविवाहिता का शव
पुलिस के अनुसार 23 जून 2026 को 23 वर्षीय उड़नकली जायसवाल का शव गांव के कुएं से बरामद हुआ था। प्रारंभ में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। चूंकि मृतका नवविवाहिता थी, इसलिए प्रारंभिक जांच और पंचनामा नायब तहसीलदार द्वारा कराया गया। बाद में मामले की विस्तृत जांच एसडीओपी उमरिया पी.एस. परस्ते ने की।
दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप
जांच के दौरान मृतका के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि उड़नकली का विवाह 6 जून 2023 को अतुल जायसवाल से हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से पति अतुल जायसवाल और सास प्यारी बाई लगातार दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर मृतका के साथ मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। उसे घर से निकालने और छोड़ देने की धमकी भी दी जाती थी।
मृतका ने मायके वालों को बताई थी परेशानी
जांच में यह भी सामने आया कि मृतका ने अपनी सास के मोबाइल से मायके वालों को फोन कर प्रताड़ना की जानकारी दी थी। परिजन उसे एक बार मायके ले गए थे, लेकिन समझाइश के बाद दोबारा ससुराल भेज दिया गया। इसके बाद भी कथित प्रताड़ना जारी रही।
डूबने से हुई मौत, आत्महत्या की आशंका
23 जून को परिजनों को सूचना मिली कि उड़नकली कुएं में गिर गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर मृतका ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की।
निम्न धाराओ में केस दर्ज
जांच के आधार पर पुलिस ने पति अतुल जायसवाल और सास प्यारी बाई, दोनों निवासी ग्राम मझौली, थाना इंदवार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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