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जौहर यूनिवर्सिटी केस, RDA हाईकोर्ट पहुंचा

जौहर यूनिवर्सिटी मामला: अवैध निर्माण पर कार्रवाई से पहले RDA पहुंचा हाईकोर्ट, विध्वंस नोटिस को लेकर दाखिल की कैविएट

रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट विश्वविद्यालय परिसर में कथित अवैध निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है।

जौहर यूनिवर्सिटी मामला अवैध निर्माण पर कार्रवाई से पहले rda पहुंचा हाईकोर्ट विध्वंस नोटिस को लेकर दाखिल की कैविएट

Johar University Case: RDA Moves Hi |

प्रयागराज: रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर बिना स्वीकृत मानचित्रों के बने 38 भवनों को लेकर जारी विध्वंस नोटिस के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट (आपत्ति याचिका) दाखिल की है। यह विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान से संबद्ध है।

संभावित कानूनी चुनौती को देखते हुए उठाया कदम

आरडीए ने यह कैविएट इस आशंका के मद्देनजर दायर की है कि जौहर ट्रस्ट या विश्वविद्यालय प्रशासन विध्वंस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। आरडीए ने अपनी याचिका में कहा है कि विश्वविद्यालय को 20 दिनों के भीतर कथित अनधिकृत निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। प्राधिकरण ने अदालत को बताया कि 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत आदेश पारित किया गया, जिसमें कथित अवैध निर्माणों को 20 दिनों के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

समयसीमा के बाद RDA करेगा कार्रवाई

आरडीए ने स्पष्ट किया है कि यदि जौहर ट्रस्ट निर्धारित समय के भीतर निर्माण नहीं हटाता है, तो प्राधिकरण स्वयं विध्वंस की कार्रवाई करेगा। कैविएट के माध्यम से आरडीए ने अदालत से अनुरोध किया है कि यदि जौहर ट्रस्ट विध्वंस आदेश को चुनौती देते हुए कोई याचिका दायर करता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत किसी भी अंतरिम राहत या स्थगन आदेश से पहले आरडीए को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।

पहले भी जारी हो चुका है नोटिस

इस बीच, आरडीए ने 28 जून को जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय परिसर में 82,309.80 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। माना जा रहा है कि विध्वंस की कार्रवाई शुरू होने से पहले जौहर ट्रस्ट राहत के लिए जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।

(एएनआई)

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