रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर के 38 कथित अवैध भवनों के खिलाफ जारी विध्वंस नोटिस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपत्ति याचिका दाखिल की है।
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट विश्वविद्यालय के परिसर में कथित तौर पर बिना स्वीकृत मानचित्रों के निर्मित 38 भवनों के खिलाफ जारी विध्वंस नोटिस के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक आपत्ति याचिका दायर की है। यह विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान से संबद्ध है।
विध्वंस आदेश को चुनौती की आशंका
RDA ने जौहर ट्रस्ट या विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा विध्वंस आदेश को संभावित कानूनी चुनौती की आशंका के मद्देनजर आपत्ति याचिका दायर की है।
आपत्ति याचिका में, RDA ने कहा है कि विश्वविद्यालय को 20 दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माणों को हटाने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया गया है।
15 जुलाई को जारी हुआ आदेश
प्राधिकरण ने न्यायालय को सूचित किया कि 15 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत एक आदेश पारित किया गया था। आदेश में निर्देश दिया गया है कि कथित अवैध निर्माणों को 20 दिनों के भीतर स्वेच्छा से हटा दिया जाए।
समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर RDA करेगा विध्वंस
RDA ने आगे कहा है कि अगर जौहर ट्रस्ट तय समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाता है, तो प्राधिकरण स्वयं विध्वंस की कार्रवाई करेगा। आपत्ति याचिका के माध्यम से, RDA ने कहा है कि उसे इस बात की प्रबल आशंका है कि जौहर ट्रस्ट और उसके रजिस्ट्रार विध्वंस आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए जल्द ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।
अंतरिम राहत से पहले पक्ष रखने का अनुरोध
प्राधिकरण ने अनुरोध किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम राहत या स्थगन आदेश जारी करने से पहले उसके अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए।
ऐसा माना जा रहा है कि जौहर विश्वविद्यालय विध्वंस की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहत पाने के लिए जल्द ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
82 हजार वर्ग मीटर अवैध निर्माण का आरोप
इस बीच, RDA ने विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले जौहर ट्रस्ट को 28 जून को एक नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि परिसर में 82,309.80 वर्ग मीटर का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। (Source- ANI)
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