सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ की गई टिप्पणियों के मामले में नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली (भारत): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ की गई टिप्पणियों के मामले में नोटिस जारी किया। यह आपराधिक अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने दोनों से पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने फिलहाल उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो लोग न्याय के लिए अदालतों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि अदालतें हमेशा इन अधिकारों की रक्षा के लिए आगे रही हैं।
अदालतों की आलोचना पर जताई चिंता
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर वही लोग अदालतों की निंदा, आलोचना और दुष्प्रचार करते हैं, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत-बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।” उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि इस मामले में समझदारी से काम लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाएगा। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं।”
एससीबीए ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने 15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की थी। इसके बाद अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने दोनों के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। यह विवाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा पिछले सप्ताह विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद सामने आया। मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिनिधिमंडल को याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए कहा था। इसके बाद उनकी टिप्पणियों को लेकर निखिल वागले और संजय राउत के बयान चर्चा में आए, जिसके बाद एससीबीए ने उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
{एएनआई}
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