देहरादून की सतर्कता अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर 3 सितंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
देहरादून: देहरादून की सतर्कता अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर 3 सितंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए इस नोटिस ने मामले को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। हालांकि मामला फिलहाल विचाराधीन है, लेकिन इसे कानूनी और राजनीतिक दोनों नजरियों से देखा जा रहा है।
गणेश जोशी को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को देहरादून के विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील पंकज सिंह क्षत्री ने अदालत के समक्ष दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत गणेश जोशी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
कई वर्षों से कानूनी जांच के दायरे में है यह मामला
अदालत ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की गई है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला पिछले कई वर्षों से कानूनी जांच के दायरे में है। शिकायतकर्ता ने गणेश जोशी की घोषित आय और उनके पास मौजूद संपत्तियों में भारी अंतर का आरोप लगाया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के आधार पर सतर्कता अधिकारियों ने मामले की जांच की है और अब यह मामला अदालत के समक्ष है।
(एएनआई)
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