कलकत्ता हाईकोर्ट में इडी और टीएमसी की ओर से एक दूसरे के खिलाफ किए गए मामले की सुनवाई नहीं हो पाई।
ईडी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ अब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे
इडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया
कोलकाता।
कलकत्ता हाईकोर्ट में इडी और टीएमसी की ओर से एक दूसरे के खिलाफ किए गए मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। जज शुभ्रा घोष को मामले की सुनवाई करना था। उनके कक्ष में सुनवाई के शुरू होने के पहले से ही वकीलों की अनियंत्रित भीड़ और काफी शोरगुल की स्थिति हो गई। शांति और सुनवाई के अनुकूल स्थिति नहीं बन सकने की स्थिति में सुनवाई टल गयी। अब सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
सूत्र के मुताबिक इडी ने कोलकाता हाई कोर्ट के प्रधान जज से शुक्रवार को ही सुनवाई करने और सुवनाई किसी दूसरे जज से करवाने का अनुरोध किया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में इडी की ओर से दाखिल मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के आला अधिकारियों पर गुरुवार को आईपैक के मालिक के आवास और कार्यालय में कोयला घोटाले को लेकर छापा मारने के दौरान कार्य में बाधा डालने, कागजात और दूसरे प्रमाण छीन लेने का आरोप लगाया गया है। उनसे अदालत से मामले की जांच सीबीआई से कराने, मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों द्वारा छीने गए कागजात, डिजिटल डाटा व दूसरे प्रमाण को छोड़छाड़ से बचाने और उसे सुरक्षित बचाने व वापस करने का अनुरोध किया गया है।
दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से इडी पर आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में जबरन घुसने, जबरजश्ती करने, टीएमसी के कागजात, लैगटाप से डाटा की कापी करने, पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयार रणनीति, उम्मीदवारो की सूची संबंधी जानकारी चुराने का आरोप लगाया गया है।
उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस की ओर से इडी के खिलाफ अलग-अलग मामला सेक्सपीटर थाने और साल्टलेक थाने में दर्ज कराया गया है। इडी की ओर से थाने में मामला दर्जा कराया गया है।
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