महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर वाहनों के ड्राइवरों के लिए मराठी का प्रैक्टिकल ज्ञान अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड और परमिट रद्द हो सकता है।
Prime News Network
2026-08-12 13:43:16