दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में कॉलर पहचान संबंधी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 1 नवंबर, 2026 से टेलीकॉम ऑपरेटरों के ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज कॉलर के नाम को कॉलर पहचान में शामिल किया जा सकेगा।
Prime News Network
2026-10-15 16:20:46