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1 नवंबर से कॉलर आईडी पर दिखेगा कॉलर का नाम

1 नवंबर से कॉलर आईडी में दिख सकता है कॉल करने वाले का नाम, दूरसंचार विभाग ने बदले नियम

दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में कॉलर पहचान संबंधी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 1 नवंबर, 2026 से टेलीकॉम ऑपरेटरों के ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज कॉलर के नाम को कॉलर पहचान में शामिल किया जा सकेगा।

 1 नवंबर से कॉलर आईडी में दिख सकता है कॉल करने वाले का नाम दूरसंचार विभाग ने बदले नियम

Caller Name May Appear on Caller ID From November 1 |

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में कॉलर पहचान संबंधी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 1 नवंबर, 2026 से टेलीकॉम ऑपरेटरों के ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज कॉलर के नाम को कॉलर पहचान में शामिल किया जा सकेगा। यह बदलाव एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन के माध्यम से किया गया है, जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) की परिभाषा को अद्यतन करता है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, कॉलर पहचान में टेलीकॉम सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित टेलीफोन पहचानकर्ता, उसके रिकॉर्ड में दर्ज ग्राहक का नाम, या लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य पहचान शामिल हो सकती है। पहले, परिभाषा में मुख्य रूप से टेलीफोन नंबर, आईपी एड्रेस या लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित किसी अन्य पहचान विधि के माध्यम से ग्राहक की पहचान शामिल थी।

ग्राहक का पंजीकृत नाम भी होगा पहचान का हिस्सा

संशोधित परिभाषा में कॉलर पहचान के एक रूप के रूप में ग्राहक के पंजीकृत नाम को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, यह संशोधन एकीकृत लाइसेंस समझौते के प्रावधानों के तहत किया गया है, जो जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या दूरसंचार सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस की शर्तों में बदलाव की अनुमति देता है। संशोधित परिभाषा एकीकृत लाइसेंस समझौते के मौजूदा प्रावधान का स्थान लेगी और 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

दूरसंचार विभाग ने क्या कहा?

दूरसंचार विभाग ने कहा, “कॉलिंग लाइन पहचान का अर्थ है, दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाले लाइसेंसधारी द्वारा कॉल करने वाले उपयोगकर्ता को सौंपा गया दूरसंचार पहचानकर्ता; या ग्राहक डेटा रिकॉर्ड में दर्ज उपयोगकर्ता का नाम या ऐसा कोई अन्य पहचानकर्ता जिसे लाइसेंसकर्ता समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है।”

फोन स्क्रीन पर नाम दिखाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

हालांकि, संशोधन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्राप्तकर्ता के फोन स्क्रीन पर कॉलर का नाम प्रदर्शित करना होगा या यह कैसे प्रदर्शित होगा।

(एएनआई)

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