दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में कॉलर पहचान संबंधी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 1 नवंबर, 2026 से टेलीकॉम ऑपरेटरों के ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज कॉलर के नाम को कॉलर पहचान में शामिल किया जा सकेगा।
Prime News Network
2026-10-15 16:20:46
सरकार ने 24 अगस्त 2026 से तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की पहचान और रोकथाम के लिए नए नियम लागू करने का निर्देश दिया है।
2026-08-20 17:10:51
नई दिल्ली। देश में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप में जल्दी ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
2026-02-26 12:36:56