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शेख हसीना बोलीं- दिसंबर में लौटूंगी

गिरफ्तार या हत्या भी हो सकती है', शेख हसीना बोलीं- दिसंबर में बांग्लादेश जरूर लौटूंगी

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने दिसंबर में देश लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वापसी पर गिरफ्तारी या मौत का खतरा होने के बावजूद वह लौटेंगी।

गिरफ्तार या हत्या भी हो सकती है शेख हसीना बोलीं- दिसंबर में बांग्लादेश जरूर लौटूंगी

Sheikh Hasina Says She Will Return in December |

नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की है कि वह अवामी लीग के अन्य निर्वासित नेताओं के साथ दिसंबर के आसपास स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं, भले ही उन्हें वहां पहुंचने पर गिरफ्तारी या मौत का सामना करना पड़े। रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में 78 वर्षीय शेख हसीना, जो अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद भारत आ गई थीं, ने कहा कि वह बांग्लादेश लौटने के बाद न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी प्रस्तावित वापसी को लेकर ढाका की मौजूदा सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है।

'गिरफ्तार कर सकते हैं, मार भी सकते हैं'

शेख हसीना ने कहा, "वे मुझे लौटने पर गिरफ्तार कर सकते हैं, वे मुझे मार भी सकते हैं। फिर भी, मुझे जाना ही होगा।" अपने राजनीतिक समर्थकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भीषण दमन हो रहा है। अगर मौत आती है, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी धरती पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था।"

मौत की सजा के बाद आया बयान

शेख हसीना का यह बयान बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। ये आरोप 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई से जुड़े हैं, जिसके बाद अवामी लीग की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। न्यायाधिकरण ने उन्हें राजनीतिक अशांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौतों को रोकने का आदेश न देने या ऐसा करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

पूर्व गृह मंत्री को भी मौत की सजा

इसी फैसले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल की जेल की सजा दी गई। न्यायाधिकरण ने राज्य को शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल की संपत्तियां जब्त करने का भी निर्देश दिया है।

(एएनआई)

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