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2020 के दिल्ली दंगों का मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में हत्या के मामले में पांच लोगों की सजा रखी बरकरार

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में दोषी पाए गए पांच लोगों की अपील खारिज करते हुए उनकी सजा बरकरार रखी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में हत्या के मामले में पांच लोगों की सजा रखी बरकरार

representative image | File Photo

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान 22 साल के मोनिश की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच लोगों की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने दंगों और गैर-इरादतन हत्या के लिए उनकी सज़ा को बरकरार रखा है।

सात साल के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹30,000 के जुर्माने की सजा

जस्टिस मधु जैन ने 27 अक्टूबर को सुनाए गए फैसले में अमन कश्यप, देविंदर कुमार, प्रदीप राय, आशीष उर्फ ​​गोली और अरुण कुमार को इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 148 और 304 पार्ट I के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराया। पांचों लोगों ने 30 नवंबर, 2024 के ट्रायल कोर्ट के फैसले और उसके बाद 13 जनवरी, 2025 के सज़ा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे एडिशनल सेशंस जज-03, नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट ने पास किया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें धारा 148 आईपीसी के तहत एक साल के साधारण कारावास और धारा 304 भाग I आईपीसी के तहत सात साल के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुख्य सजाएँ एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

मामला 25 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली का

यह मामला 25 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई एक घटना से उत्पन्न हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोनीश का चांद बाग में पीर बाबा मजार के आसपास, बृजपुरी के पास एक भीड़ ने पीछा किया और उस पर हमला किया। बाद में उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण कुंद बल के प्रभाव से मस्तिष्क की चोटों से उत्पन्न सदमे को बताया गया। अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर भरोसा किया, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पीड़ित का पीछा करते और उस पर हमला करते देखा था।

मेडिकल सबूतों और चश्मदीद गवाहों के बयानों की जांच

लेकिन, अपील करने वालों ने पहचान के सबूतों के भरोसे पर सवाल उठाए, गवाहों के बयानों में अंतर और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने पुलिस गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में देरी, कथित हमलावरों की पहचान करने वाली उसी समय की लिखित रिपोर्ट की कमी और घटना की जगह के बारे में अंतर पर भी ज़ोर दिया। बचाव पक्ष ने आगे तर्क दिया कि प्रॉसिक्यूशन जानलेवा चोटें पहुंचाने में हर अपील करने वाले की अलग-अलग भूमिका साबित करने में नाकाम रहा है और सबूत उनकी सज़ा के लिए ज़रूरी बातें साबित नहीं करते हैं। चुनौतियों पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने मेडिकल सबूतों और उन हालातों के साथ-साथ चश्मदीद गवाहों के बयानों की भी जांच की जिनमें पीड़ित पर हमला हुआ था।

दंगों से जुड़े कई मामलों की एक साथ हो रही थी जांच

कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में हुई देरी का आकलन केस के हालात के हिसाब से किया जाना चाहिए, जिसमें यह बात भी शामिल है कि दंगों से जुड़े कई मामलों की एक साथ जांच हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि देरी, अपने आप में, गवाहों द्वारा बताई गई घटना को गलत साबित नहीं करती है या यह साबित नहीं करती है कि अपील करने वालों को गलत तरीके से फंसाया गया था। कोर्ट ने घटना की जगह और हॉस्पिटल के CCTV फुटेज और कॉल-डिटेल रिकॉर्ड की सबूतों की वैल्यू से जुड़ी कमियों पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने देखा कि घायल व्यक्ति की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल फुटेज पर भरोसा किया गया था और इसका मकसद हमले में अपील करने वालों की भागीदारी साबित करना नहीं था।

फैसले में जांच की कमियों को भी माना

कोर्ट ने आगे कहा कि कॉल-डिटेल रिकॉर्ड किसी मोबाइल डिवाइस की लगभग लोकेशन बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे किसी खास समय पर उसके यूज़र की सही फिजिकल लोकेशन बताएं। कोर्ट ने कहा कि अपील करने वाले को ठीक उसी जगह पर दिखाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की कमी, भरोसेमंद चश्मदीद गवाह की गवाही को गलत साबित करने के लिए काफी नहीं थी। फैसले में जांच की कमियों को माना गया, लेकिन यह भी कहा गया कि ऐसी कमियों के कारण प्रॉसिक्यूशन केस को अपने आप खारिज नहीं किया जा सकता, जहां सबूतों ने अपराध को साबित कर दिया हो।

(इनपुटः ANI)

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