कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल मैं सभी बूथ लेवेल अफिसरों (बीएलओ) को घर-घर जाकर वोटरों को वोटर पर्ची देने का निर्देश दिया है।
घर-घर वोटर पर्ची वितरण आदेश
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल मैं सभी बूथ लेवेल अफिसरों (बीएलओ) को घर-घर जाकर वोटरों को वोटर पर्ची देने का निर्देश दिया है। उस पर्ची में वोटर के नाम, उम्र, पता. इपीआईसी नंबर, पार्ट नंबर, बूथ नंबर और बूथ का नाम दर्ज होगा। सूत्रों के अमुसार विधानसभा चुनाव नजदीक है। 14 फरवरी के बाद तुरंत फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा। चुनाव आयोग वोटरों को सहूलियत के लिए उनके वोटर होने क विवरण को उन तक पहुचाने बाबत बीएलओ को निर्देश दिया है। चुनाव आयोग इसके लिए उन्हें दिशा निर्देश देगा और उसके बाद ही पर्ची के वितरण का कार्य की शुरुआत होगी। बीएलओ को उसी पर्ची को वोटरों को देना होगा जिस पर आयोग के आधिकारिक निशान होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को चुनाव आयोग की मान्यता सुत्रों के अनुसार एसआईआर के दूसरे चरण में चुनाव आयोग ने उसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मान्यता देगा जो डीम, एडीम, एसडीओ और कोलकाता के कलक्टर के हस्ताक्षर से जारी किए गए होंगे। वेजोमिसाइल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे जिस पर इन अधिकारियों के अलावा किसी अन्य सरकारी अधिकारियों का हस्ताक्षर होगा। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिख कर यह जानकारी दे दी है।
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