भोपाल।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन को अवमानना मामले में दी गई सजा पर रोक लगा दी है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
भोपाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन को अवमानना मामले में दी गई सजा पर रोक लगा दी है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए नगर निगम भोपाल की आयुक्त संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराया था। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समय पर और उचित तरीके से पालन नहीं किया गया।
युगल पीठ में अपील दायर की
एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ संस्कृति जैन ने तुरंत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ में अपील दायर की। युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुनाया।
तथ्यों को सही परिपेक्ष में नहीं देखने की दलील दी
नगर निगम आयुक्त की ओर से युगलपीठ में यह तर्क रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए गए थे और किसी भी तरह की जानबूझकर अवहेलना नहीं की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पूरे मामले में तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया।
एकलपीठ की सजा प्रभावहीन हो गई
सभी पक्षों को सुनने के बाद युगलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब इस मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट की युगलपीठ द्वारा सुनाया जाएगा।युगलपीठ के आदेश के बाद नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को राहत मिली है और एकलपीठ द्वारा दी गई सजा प्रभावहीन हो गई है।
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